महाराष्ट्र : राज ठाकरे के खिलाफ 2008 के मामले में गैर जमानती वारंट, राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी

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महाराष्ट्र में जारी लाउडस्पीकर व हनुमान चालीसा विवाद के बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे की घेराबंदी जारी है। बीड जिले की परली कोर्ट ने 2008 के एक केस में गैर जमानती वारंट जारी किया है। उधर, बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर ठाकरे के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दायर करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

हाईकोर्ट में याचिका पुणे के एक्टिविस्ट हेमंत पाटिल ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि ठाकरे के खिलाफ देशद्रोह का केस दायर करने के लिए महाराष्ट्र सरकार व मुंबई पुलिस को निर्देश दिया जाए। इसकी वजह बताते हुए याचिका में कहा गया है कि राज ने 1 मई को औरंगाबाद रैली के जरिए अशांति फैलाने का प्रयास किया।

अपनी याचिका में हेमंत पाटिल ने कहा कि ठाकरे ने औरंगाबाद रैली में राकांपा प्रमुख शरद पवार के खिलाफ बात की, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में अशांति हो सकती है। इससे राज्य में शांति भंग हो सकती है। उन्होंने मनसे प्रमुख के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। ठाकरे ने पवार पर महाराष्ट्र को जाति की राजनीति में विभाजित करने का आरोप लगाया था और यह भी कहा था कि पवार नास्तिक हैं।

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