समझौते के बाद भी 7 साल की सजा..: जानलेवा हमला करने के केस में फरियादी ने समझौता किया,गवाह ने बयान पलटे फिर भी चार को 7-7 साल की सजा 64 हजार जुर्माना

Hindi NewsLocalMpUjjainIn The Case Of Murderous Assault, The Complainant Compromised, The Witness Turned The Statement, Yet The Four Were Sentenced To 7 7 Years, 64 Thousand Fine

उज्जैनएक घंटा पहले

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उज्जैन में प्राणघातक हमले के केस में जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया। मामले में न्यायालय ने दोनों पक्षों में समझौता होने और गवाह पलटने के बाद भी चार दोषियों को 7-7 साल की सजा और 64 हजार रुपए अर्थदंड दिया है।चिंतामण जवासिया निवासी किसान विजय पटेल पर 2019 को गांव के ही अजय चांवला,विकास आंजना व सत्यनारायण खाती ने पुत्र दीपक के साथ मिलकर घर में घूसकर तलवार मार दी थी। लेन-देन के विवाद में हुए इस हमले में विजय को गंभीर चोंट लगने पर महाकाल थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। मामले में विजय ने समझौता कर लिया था। गवाह ने भी कोर्ट में बयान बदल दिए। बावजूद अब तक की सुनवाई के बाद नवम अपर सत्र न्यायाधीश अंबूज पांडेय ने फैसला सुनाया। उन्होंने शासन का पक्ष रख रहे एजीपी रविंद्र सिंह कुशवाह के तर्को से सहमत होते हुए चारों को धारा 307,450 में दोषी मानते हुए 7-7 साल कैद व 16-16 हजार रुपए अर्थदंड दिया। प्रकरण की जानकारी एजीपी कुशवाह ने दी।झूठा केस में पीडि़त बरीसमझौते के लिए आरोपी विकास की मॉ ने वर्ष 2020 फरियादी विजय पटेल पर हाथ तोडऩे का आरोप लगा दिया था। मामले में पुलिस ने धारा विजय पर 326 का केस दर्ज करा दिया था। इसी दबाव में दोनों पक्षों ने राजीनामा कर लिया। परिणाम स्वरुप विजय बरी हो गया। लेकिन बयान बदलने के बाद भी आरोपियों को राहत नहीं मिल सकी।

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